बी ए,न्यूज़ पूर्वांचल प्रभारी,
संत कबीर नगर, नगर एडीएम वित्त एवं राजस्व जयप्रकाश की कोर्ट ने गुजरात की दो दूध निर्माता कंपनी कंपनी समेत 9 लोगों पर 2लाख17हजार जुर्माना लगाया ।कंपनी के पैकेट दूध बेचने वाले पर भी जुर्माना लगा है बिस्किट, बेशन ,मूंगफली का दाना, कोल्ड ड्रिंक, दूध के नमूने फेल होने के मामले में सात अन्य विक्रेताओं पर भी जुर्माना लगा है। एक प्रतिष्ठित कंपनी की गुजरात में दूध से संबंधित दो इकाइयां है इस कंपनी का पैकेट युक्त जनपद के विभिन्न बाजारों में बिकता है 6 माह पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम में कोतवाली खलीलाबाद की भेली मंडी स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर पैकेट युक्त दूध का नमूना लिया था। राजकीय प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में इसकी गुणवत्ता खराब मिलने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने इस दूध निर्माता कंपनी पर 85000 जुर्माना लगाया है ।वही भीली मंडी इसके विक्रेता पर ₹15000 यानी कुल रुपए एक लाख का जुर्माना लगाया है ।इसके अलावा कोर्ट ने बिस्किट का नमूना फेल होने पर निवासी एक विक्रेता पर ₹10000 ,बेसन की गुणवत्ता खराब मिलने पर सिसवा निवासी विक्रेता पर ₹7000, बेसन का नमूना फेल होने पर बस्ती निवासी एक सप्लायर पर ₹7000 जुर्माना लगाया है। जबकि कोर्ट ने मूंगफली के दाना की गुणवत्ता खराब होने मिलने पर बूढी बेलहर निवासी एक विक्रेता पर ₹7000 खुले दूध का नमूना फेल होने पर ईटहर गांव निवासी विक्रेता पर ₹7000 इसी तरह अन्य पर जुर्माना लगाया गया।