स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, आदेश सुरक्षित

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में दर्ज पाक्सो केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार शाम करीब एक घंटे से भी अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद खचाखच भरी कोर्ट में न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाया। यह फैसला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के आदेश के क्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व अन्य के खिलाफ बीते रविवार को झूंसी थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। झूंसी पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ कर चुकी है। पीड़ितों का बयान और मेडिकल भी हो चुका है। माघ मेला तथा महाकुंभ में नाबालिगों के साथ कुकर्म का आरोप स्वामी और उनके सहयोगी स्वामी मुकुंदानंद के खिलाफ है। सुनवाई से पहले ही कोर्ट नंबर 72 खचाखच भर गई थी। बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को नाबालिग बताया। पीड़ितों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया।
मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी, फैसला सुरक्षित

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