सुनील पाठक ,पूर्वांचल ब्यूरो, गोरखपुर,
गोरखपुर 11,8 ,25, प्रत्येक निजी अस्पताल के लिए अनिवार्य है कि वह जन्म मृत्यु के बारे में 21 दिनों के भीतर निगम या नगर निकाय को सूचित करें। ऐसा न करने वाले अस्पतालों पर जूरमाने का प्रावधान है यह बातें जनगणना निदेशालय के उपनिदेशक dr, गौरव पांडे ने कही।वह जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे कार्यशाला सीएमओ कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार में आयोजित थी। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि सरकारी अस्पताल में जन्म और मृत्यु के मामलों में पंजीकरण 21 दिन के भीतर सीधे अस्पताल जारीकरेंगे। इससे अधिक की अवधि के मामलों में सीएमओ की अनुमति अनिवार्य है निजी अस्पतालों में जन्म या मृत्यु के मामले में नगरीय क्षेत्र में नगर निगम ,या नगर निकाय ,ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी, व ग्राम विकास अधिकारी, प्रमाणपत्र जा जारी कर सकते हैं इस अवसर पर सीएमओ डॉ राजेश झा, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी के सुमन ,जिला महिला अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर जयकुमार ,एसीएमओ डॉक्टर विनय पांडे ,डिप्टी सीएमओ ,,डॉक्टरअनिल सिंह, एसएन शुक्ला, रत्नाकर शुक्ल, आदि उपस्थित रहे।
जन्म, मृत्यु की सूचना न देने वालों निजी अस्पतालों पर लगेगा जुर्माना
