नियमानुसार वसूली हेतु नोटिस जारी
वर्ष 1984 में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई , जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिख , ईसाई , बौद्ध , पारसी और जैन वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को न्यूनतम 1 लाख से अधिकतम 20 लाख तक की एग्रीकल्चर एवं एलाइड , टेक्निकल ट्रेड्स ,स्मॉल बिजनेस आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर पर न्यूनतम ब्याज दर 6%_ 7% पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई ! जिसकी पांच वर्षों में 20 सामान त्रैमासिक किस्तों में वापस करनी होती है |
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जनपद बहराइच में वर्ष 2024 तक 1094 लोगों को जो ऋण प्रदान किया गया , उनमें से जो वापसी नहीं हुई वह मय ब्याज 15 करोड़ 41 लाख 18 हज़ार 357 रुपए है ! इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग के 29 लोगों को 36 लाख 90000 रुपए और ऋण प्रदान किया गया, जिसकी भी वापसी की दर बहुत मंद है ! ऋण ले कर वापसी न करने का परिणाम यह हुआ कि सरकार की अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की यह महत्वाकांक्षी योजना आज बंदी के कगार पर पहुंच गई है | समय से बकाया जमा न होने से अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही है और निगम पर बड़े पैमाने पर देनदारी बनी हुई है | इसी क्रम में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम ने जनपद के दस बड़े बकायदाओं रियाज अब्बासी, असगर अली जैनुल आब्दीन, इजहार अहमद, लईक अहमद फारूक खान, बलबीर सिंह, फरीद अहमद, विवेक सैम्बल की सूची जनपद कार्यालय को भेजी है जिनसे अब वसूली की जायेगी | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र ने बताया कि इन बकायदारों को मेरे द्वारा नोटिस भेजी गई है , यदि इन बकायदारों ने मय ब्याज ऋण वापसी ना किया तो इनकी आरसी काटकर इनसे वसूली सुनिश्चित की जाएगी और इनके खिलाफ नियम अनुसार अन्य विधिक कार्यवाही भी संपादित की जाएगी |
संजय मिश्र
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बहराइच
