युवा रालोद नेता को जान से मारने की धमकी देने वाले का पुलिस ने किया चलान

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किरतपुर- एक व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के युवा नेता को अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 351 व 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर चलान कर दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम शाहबपुरा रतन सिंह निवासी चौधरी शोएब पुत्र मोहम्मद मोनिस ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह राष्ट्रीय लोकदल व एन डी ए गठबंधन सहयोगी पार्टी में क्षेत्रीय मंत्री रूहेलखंड क्षेत्र युवा राष्ट्रीय लोकदल के पद पर तैनात है। वह रालोद भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते है। चौधरी शोएब ने रालोद एन डी ए गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा 4 बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान का बीते वर्ष 2024 में रमजान के महीने में रोजा व्रत से होने के बावजूद इलेक्शन लड़ाया था इन सब बातों से ही खिन्न होकर अजीम पुत्र इरशाद अहमद जो की कट्टरवादी सोच का व्यक्ति है अजीम पुत्र इरशाद चौधरी शोएब से ईष्र्या रखने लगा।तथा अजीम पुत्र इरशाद ने चौधरी शोएब तथा पार्टी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था। अजीम के पिता इरशाद अहमद किरतपुर से बीते 2 वर्ष पूर्व AIMIM ओवैसी की पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी भी रह चुका है।अजीम से जब इस बाबत पूछा गया तो उसने पंचों के सामने गुस्से में बाते बोलने की बात कही थी। पंचों ने समझौता करा कर बात का रफा दफा कर दी थी। परंतु 20 मई 2025 को अजीम ने मोहल्ला चौराहा पर खड़े होकर फिर से अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। तथा गंदी गंदी गालियां फिर से देने लगा आरोप है की अजीम ने चौधरी शोएब को मुस्लिम कोम का दुश्मन बताया और हाल ही में आए वक्फ बिल के समर्थन को लेकर भी चौधरी शोएब को अपशब्द बोले और अजीम का साफ तौर पर कहना है कि टाइम आने पर बताऊंगा तू चौधरी शोएब मेरी रडार पर है तेरी मैंने पहले ही फिल्डिंग जमा रखी है। प्रार्थना पत्र में आगे कहा गया है की यदि मुझे कोई हानी पहुंचती है या मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार अजीम होगा।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अजीम का धारा 351(2) व धारा 352 के अंतर्गत चालान कर दिया।

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