नगर आयुक्त के आदेश पर पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाया गया

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संवाददाता समर्थ कुमार सक्सेना
लखनऊ। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार, अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविन्द राव के आदेश पर नगर निगम पशु कल्याण विभाग द्वारा आज दिंनाक 31 अगस्त को प्रातः 7 बजे पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान प्रवर्तन दल तथा डॉग कैचिंग स्क्वाड के साथ पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में जोन -3 अंतर्गत पूरनिया चौराहा, जानकीपुरम क्षेत्र में चलाया गया जिसमे मौके पर बिना लाइसेंस श्वान टहलाते हुए पाए गए व्यक्तियों से कुल 10000 रूपए जुर्माना काफ़ी जद्दोजहद के साथ वसूला गया,1 पग श्वान कों जब्त भी किया गया था, जिनको जुर्माना देने के बाद छोड़ा गया। लाइसेंस चेकिंग अभियान को चलता देख कई लोग अपने श्वान कों लेकर भागते दिखे तथा कई लोग ऐसे भी मिले जिनका लाइसेंस और वैक्सीनेशन कार्ड बना हुआ था।
कई लोग अपने श्वान को लेकर घर में बंद कर दिया और टीम से बहसबाज़ी भी की, ऐसे लोगों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा नोटिस प्रेषित की जायेगी जिसकी प्रतिलिपि सम्बंधित थाने में भेजी जाएगी। लाइसेंस ना प्रस्तुत करने की दशा में 5000 रुपये प्रति श्वान तक जुर्माना का प्रविधान है, और लाइसेंस ना बनवाने की दशा में श्वान को जब्त भी किया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक मात्र 2306 लाइसेंस बने हैँ जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5600 तथा 2022-23 में 8200 डॉग लाइसेंस बने थे। लखनऊ नगर निगम में पालतू श्वानों की संख्या 10000 से अधिक है।
लाइसेंस श्वान कों रैबीज टीकाकरण की पुष्टि के उपरांत तथा लखनऊ नगर निगम द्वारा श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 पालन का शपथ पत्र देने के उपरांत ही नगर निगम द्वारा निर्गत किया जाता है। नगर निगम द्वारा वर्तमान में 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल तक 2 ही श्वान पालने की अनुमति दी जाती हैँ। विदेशी श्वान तथा उनके क्रॉस हेतु लाइसेंस शुल्क 1000 रूपये तथा देसी श्वान हेतु लाइसेंस शुल्क 200 रूपये हैँ। आवश्यकता पड़ने पर यह अभियान पुनः चलाया जायेगा।

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