विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व मा0 प्रेक्षको द्वारा आहूत की गई एक महत्वपूर्ण बैठक

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21 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार होगा प्रतिबंधित

आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से कराया जाए अनुपालन

प्रत्याशियो/प्रत्याशियो के प्रतिनिधियों/कार्यकर्ताओ आदि के द्वारा नही दिया जाएगा मतदाताओ को किसी भी प्रकार का प्रलोभन

जनपद में बनाए गए 46 ऑल वीमेन बूथ, 7 दिव्यंजन बूथ और 1 ग्रीन बूथ

08 फरवरी 2022 लखनऊ।
आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश एवं माननीय प्रेक्षको द्वारा समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त प्रत्यशियों/प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए :-

1) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि 21 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद से चुनाव प्रचार करने की अनुमति नही होगी।

2) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियो/प्रत्याशियो के प्रतिनिधियों/कार्यकर्ताओ आदि के द्वारा मतदाताओ को मतदान करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन नही दिया जाएगा और न ही उनको धमकाया जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि दिखाई देती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुंसगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

3) बैठक में मा0 प्रेक्षक श्री तुकाराम मुंडे द्वारा बताया गया कि पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराया जाए। साथ ही पोलिंग प्रतिशत को बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान किया जाए। प्रेक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित कराया जाए। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नही कराया जाए। उन्होंने बताया कि अनुमति ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

4) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। यदि किसी राजनीतिक दल को कोई बूथ संवेदनशील या अतिसंवेदनशील प्रतीत होता है तो उसकी सूची कारण सहित उपलब्ध करा दी जाए।

5) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के विशेष बूथ बनाए गए है। जिसमे 46 बूथ ऑल वूमेन बूथ जिसमे सभी कार्मिक महिलाए ही होंगी। 7 बूथ दिव्यांग बूथ बनाए गए है जिनमे सभी कार्मिक दिव्यांगजन होंगे। दिव्यंजनों का उत्साहवर्धन व आम जनमानस को जागरूक करने के लिए की जब दिव्यंजन मतदान कार्मिक बन कर कार्य कर सकते है तो हम मतदान क्यों नही कर सकते, के उद्देश्य से बनाए गए है। साथ ही 1 ग्रीन बूथ बनाया गया है जहां पर लाइट आदि सोलर एनर्जी से चलित होंगी और वृद्धों के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था होगी।

6) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक की आयु के मतदाता एवं महिलाओं के लिए मतदान करने के लिए ई रिक्शा व इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

उक्त बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स व समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों/प्रत्याशियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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